सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को किसी भी जानकारी की तलाश करने, दस्तावेजों या अभिलेखों की नोट्स, अर्क या प्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार देता है, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेता है। आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19 (1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, वह क्या भूमिका निभाती है, उसके कार्य क्या हैं इत्यादि। यह खंड नागरिक को पीआईओ और जिले के एपीआईओ के बारे में सुविधा प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे|